RBI Bank New Rules: Bank खाते में नॉमिनी का बदल गया नियम || RBI का नया नियम 2025 में

RBI Bank New Rules

RBI Bank New Rules: Bank खाते में नॉमिनी का बदल गया नियम || RBI का नया नियम 2025 में

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक अकाउंट, एफडी, लॉकर सहित सभी बैंकिंग उत्पादों में नॉमिनी से जुड़े नियम 1 नवंबर 2025 से लागू कर दिए हैं। इस नए नियम के अनुसार अब एक बैंक खाते में अधिकतम चार नॉमिनी बनाए जा सकते हैं, जबकि पहले सिर्फ एक ही नॉमिनी की अनुमति थी। ग्राहक प्रत्येक नॉमिनी के लिए उनके हिस्से का प्रतिशत भी तय कर सकता है, जिससे मृत्यु के बाद धन का आवंटन साफ़-साफ़ और विवादरहित हो सके।

RBI ने स्पष्ट किया है कि नॉमिनी बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन बैंक को ग्राहकों को नॉमिनी सुविधा के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। यदि कोई ग्राहक नॉमिनी नहीं बनवाना चाहता है तो उसे लिखित रूप में इसके लिए आवेदन देना होगा, और बैंक अकाउंट खोलने से इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा, नॉमिनी जोड़ने, संशोधित करने या रद्द करने की प्रक्रिया क्लियर और आसान बनाई गई है, जिसमें बैंक को तीन कार्यदिवसों के अंदर ग्राहकों को आवेदन की रसीद देनी होगी।

RBI का नया नियम 2025 में

यह नया नियम खाताधारकों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भविष्य में बैंक राशि के वितरण में किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सकेगा। नॉमिनी का नामांकन डिजिटल और पारदर्शी होगा, और बैंक में जमा प्रमाणपत्रों पर भी ‘Nomination Registered’ लिखा जाएगा ताकि रिकॉर्ड में स्पष्टता बनी रहे।

इस नए RBI बैंक नॉमिनी नियम का उद्देश्य मौत के बाद धन की दावा प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाना और खातादार को अधिक सुविधा देना है। यह नियम सभी प्रकार के खातों जैसे सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, लॉकर एवं सेफ कस्टडी आइटम्स पर लागू होता है।

संक्षेप में, 2025 के इस RBI के नए नियम के तहत

एक खाते में 4 नॉमिनी तक बनाना संभव है।

प्रत्येक नॉमिनी के हिस्से तय किए जा सकते हैं।

नॉमिनी बनाना अनिवार्य नहीं, लेकिन सुविधा देना जरूरी।

नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगा।

बैंक को नॉमिनी प्रावधान के तहत ग्राहक को पूरी जानकारी और रसीद देनी होगी।

Leave a Comment